मध्यप्रदेश

Dearness allowance of workers increased in Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा: कृषि मजदूरों को 9670 और सरकारी विभागों के श्रमिकों को 11850 रुपए प्रति माह वेतन – Bhopal News

श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश के 21 लाख श्रमिकों को वेतन के साथ दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में 50 रुपए प्रति माह की वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि जनवरी से जून 2024 के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 2 पाइंट की वृद्धि के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से की गई है

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इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता दें कि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का हाल ही में फैसला आया है। इसके बाद श्रम विभाग ने अप्रैल 2024 से वेतन देने के आदेश जारी किए हैं।

राज्य सरकार ने मुद्रास्फीति व बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते की दरों में 1 अक्टूबर 2024 से वृद्धि की है। जिसका लाभ अब न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे श्रमिकों को मिलेगा।

इन श्रमिकों को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक 2225+50=2275 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यानी 87 रुपए 50 पैसे प्रति दिन मिलेंगे। यह 67 अनुसूचित नियोजनों (उद्योगों) में दिया जाएगा।

विभाग ने श्रमिक के बढ़े हुए वेतन का क्षेत्रवार और वर्गवार चार्ट भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अब प्रति माह 9,670 रुपए न्यूनतम वेतन मिलेगा।

वहीं, सरकारी विभागों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 11,850 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग, वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाइल फेब्रिक से बने अपेरल और फुट वियर निर्माण से जुड़े उद्योगों में इसे अभी लागू नहीं किया गया है। इन उद्योगों के लिए सरकार नए सिरे से वेतन निर्धारित करेगी। इन उद्योगों में करीब 4 लाख कर्मचारी काम करते हैं।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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