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खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की एयर इंडिया विमान की धमकी को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया बयान, कही ये बात

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पन्नू की धमकी को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया बयान

नई दिल्ली: पिछले 4 नवंबर को खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वह धमकी देते हुए बोलता है कि 19 नवंबर को एयर इंडिया विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों की जान खतरे में रहेगी। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा, “हम सिख लोगों से 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि इस दिन वैश्विक नाकाबंदी होगी। तो ऐसे में 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करें नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी।”

अब इस धमकी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “हम इस तरह की आतंकवादी धमकियों की कड़ी निंदा करते हैं। हम ऐसी धमकी देने वाले और हिंसा भड़काने वाले कट्टरपंथी और आतंकवादी तत्वों की गतिविधियों पर विदेशी सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि इन सरकारों पर ऐसे चरमपंथी तत्वों को जगह न देने के लिए दबाव डालना जारी रखेंगे। हम निश्चित रूप से इसके खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपाय करेंगे।” 

पन्नू ने वीडियो में क्या कहा? 

आतंकवादी पन्नू ने धमकी भरी अपनी वीडियो में कहा कि हम सिख लोगों से 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि इस दिन वैश्विक नाकाबंदी होगी। तो ऐसे में 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करें नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके साथ ही उसने कहा कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा 19 नवंबर को बंद रहेगा और इसका नाम भी बदल दिया जाएगा। खालिस्तानी आतंकवादी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वही दिन है जिस दिन चल रहे क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच होगा।

घोषित आतंकी है पन्नू

अमृतसर में जन्मे पन्नू साल 2019 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की रडार पर है, जब जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था। उस पर आतंक और आतंकवादी गतिविधियों की वकालत करने और उन्हें संचालित करने में प्राथमिक भूमिका निभाने, धमकियों से डराने-धमकाने और पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में भय और आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया है। 3 फरवरी, 2021 को एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, और उसे पिछले साल 29 नवंबर को “घोषित अपराधी” (पीओ) घोषित किया गया था।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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