मध्यप्रदेश

Husband, mother-in-law and father-in-law jailed in woman’s suicide case | महिला के सुसाइड मामले में पति, सास-ससुर को जेल: बैतूल में कोर्ट ने 17 माह के बच्चे को भी रखने कहा; नाना-नानी ने रखने से किया मना – Betul News


बैतूल में महिला के सुसाइड मामले में उसके पति और सास-ससुर को शुक्रवार को जेल भेजा गया है। कोर्ट के निर्णय में विशेष बात है कि 17 माह के मासूम को भी उनके साथ रखने का आदेश दिया है। आमला के रंभाखेड़ी नवविवाहिता ने कपड़ों के विवाद में जहर खाकर आत्महत्या कर

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मायके पक्ष ने उसके पति, सास और ससुर पर दहेज प्रताड़ना ​​​​​​​का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में सबसे बड़ी चिंता 17 माह के मासूम बच्चे की देखभाल को लेकर थी। बच्चा अपने पिता और दादी के अलावा किसी के पास रहने को तैयार नहीं था और लगातार रोता रहता था।

आमला के न्यायालय ने नाना-नानी को बुलाकर बच्चे की जिम्मेदारी लेने को कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने बच्चे को उसकी दादी के साथ जेल में रहने की अनुमति दी। जेल अधीक्षक को बच्चे की देखभाल और खान-पान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, मृतिका के पति को अस्थि विसर्जन के लिए ताप्ती घाट मुलताई ले जाने की अनुमति भी दी गई।

इस मामले में अधिवक्ता शिवम ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद का कारण कपड़े थे। पत्नी सलवार-कमीज पहनना चाहती थी, जबकि पति साड़ी पहनने की जिद करता था। वहीं दहेज का कोई विवाद नहीं था। दोनों पति-पत्नी अच्छे से रहते थे।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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