मध्यप्रदेश

Life imprisonment to the accused of rape and murder in Gwalior | ग्वालियर में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास: कमर दर्द होने पर मालिश करवाने गई थी महिला; तौलिए से हाथ-पैर बांध की थी हत्या – Gwalior News


ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म और डंडे से मार कर हत्या करने के मामले में आरोपी चंदन गौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना के दौरान आरोपी ने महिला के दोनों ह

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यह है पूरा मामला

मामला लगभग चार साल पुराना है। 4 सितंबर 2022 को दोपहर करीब 12:30 बजे ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के भीमनगर आदिवासी मोहल्ले में रहने वाली 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमर की मालिश कराने के लिए पास ही रहने वाले चंदन गौड़ के घर गई थी। महिला की कमर में तेज दर्द था, इसलिए वह राहत पाने के लिए वहां पहुंची।

मालिश के दौरान आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसने तौलिया से उसका मुंह बांध दिया और साड़ी से उसके हाथ कसकर बांध दिए। इसके बाद उसने पास पड़े डंडे से महिला के सिर और मुंह पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसी हालत में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब महिला की हालत गंभीर हो गई, तो उसने उसे उठाकर एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया।

घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश

वारदात के बाद आरोपी ने अपने कपड़ों और आसपास गिरे खून को साफ करने का प्रयास किया, लेकिन खून के निशान पूरी तरह नहीं मिटा सका। इसके बाद उसने महिला के शव को अंदर के कमरे में ही पड़ा रहने दिया और खाना खाने के बाद सो गया। 5 सितंबर की सुबह करीब 4:00 बजे, वह महिला के शव को कंधे पर उठाकर ले गया और पास में रहने वाले हेमंत कोरकू के घर के पास फेंक दिया। फिर घर लौटकर कपड़े बदले और खून से सने पत्थर व डंडे को अलमारी में छुपा दिया।

महिला का शव मिलने की सूचना वहां पास में टेंपो साफ करने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला आखिरी बार आरोपी के घर गई थी। जब पुलिस ने चंदन गौड़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पूछताछ में गुनाह कबूल किया

मामले की पैरवी कर रहीं अधिवक्ता मिनी शर्मा ने बताया कि यह मामला 2022 का है, जिसमें आरोपी ने महिला की डंडे से वार कर हत्या कर दी थी। पीड़िता को कमर दर्द की शिकायत रहती थी, इसलिए वह आरोपी के घर मालिश कराने गई थी। लेकिन आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी।

हालांकि, इस वारदात को किसी ने होते हुए नहीं देखा, लेकिन सबूतों और गवाहों के आधार पर महिला अपराध के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, आरोपी पर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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