मध्यप्रदेश

Mp News:कांग्रेस ने मंत्री गोविंद सिंह की It विभाग से शिकायत की, संपत्ति अटैच की मांग, दान मिली 50 एकड़ जमीन – Mp News: Congress Complains To Minister Govind Singh’s It Department, Demand For Property Attachment, 50 Acres


कांग्रेस ने मंत्री गोविंद सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की
– फोटो : अमर उजाला

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मध्य प्रदेश कांग्रेस ने परिवहन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आयकर विभाग से दस्तावेजों के साथ बेनामी संपत्ति की शिकायत की है। कांग्रेस ने राजपूत के खिलाफ केस दर्ज कर संपत्ति अटैच करने की मांग की है। बता दें राजपूत को 50 एकड़ जमीन दान में मिली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार को आयकर विभाग के दफ्तर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बेनामी संपत्ति रखने दस्तावेज बेनामी प्रोहिबिशन विंग के डिप्टी कमिश्नर अवधि बिहारी पवार को सौंपे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जांच करने और बेनामी संपत्ति जब्त करने की मांग की।
 
मिश्रा ने शिकायत करते हुए कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वर्ष 2020 से अब तक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं। वर्ष 2020 से 2022 तक राजपूत ने गैरकानूनी तरीके से अकूत दौलत अर्जित की है, जिसके जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई बेनामीदारों के नाम से अचल संपत्ति खरीदी है। ऐसे ही एक प्रकरण में गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के ग्राम भापेल में एक जमीन खरीदी है।  
 
कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने अपनी सास लाडकुंवर राजपूत पत्नी विश्वनाथ सिंह राजपूत निवासी ग्राम गिरहानी, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश के नाम  से रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा कल्पना सिंघई पत्नी स्वर्गीय सतीश कुमार सिंघई से खरीदी है। मिश्रा ने कहा कि लाडकुंवर राजपूत एक गृहिणी हैं, जिनकी उम्र 75 वर्ष है एवं उनका कोई स्वतंत्र आय का स्त्रोत नही है। इसलिए गोविंद सिंह राजपूत ने उक्त जमीन उनकी गैरकानूनी तरीके से अर्जित दौलत से खरीदी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि लाडकुंवर राजपूत इस संपत्ति की बेनामीदार हैं (जैसा कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, 1988 के सेक्शन 2(10) में वर्णित है) एवं गोविंद सिंह राजपूत इसके बेनेफिशियल ओनर हैं (जैसा कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, 1988 के सेक्शन 2 (12) में वर्णित है) मिश्रा ने शिकायत में  कहा कि गोविंद  सिंह राजपूत का बेनामी लेनदेन जो कि उन्होंने लाडकुंवर राजपूत के नाम से उक्त जमीन खरीदी है यह इस तथ्य से स्थापित होता है कि गोविंद सिंह राजपूत ने यह जमीन रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के द्वारा 29/8/2022 को अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। यह गिफ्ट डीड  स्थापित करता है कि यह बेनामी लेनदेन है जो कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट,1988 के सेक्शन 2(9) के तहत वर्णित है और यह एक अपराध है।
 
मिश्रा ने कहा कि यह संज्ञान योग्य है कि ऐसे ही एक केस में इनकम टैक्स विभाग के बेनामी विंग द्वारा एम. ए. खान (रिटायर्ड आईएएस) की बेनामी संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है जो कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थीं। इसलिए ऐसी ही कारवाई की अपेक्षा गोविंद सिंह राजपूत के केस में की जाती है, बिना इस बात से प्रभावित हुए कि राजपूत मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं।
इसी तरह गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम भापेल स्थित ज़मीन जिसका सर्वे नंबर 1322/1/1,1322/2,1323/1/1 एवं 1323/2 नाप 6.1120 हेक्टेयर, तहसील एवं जिला सागर, मध्य प्रदेश उनके साले एवं  सास के नाम से दिनांक 7-8 सितंबर 2021 को खरीदी है एवं बाद में वही जमीन अपनी धर्मपत्नी सविता सिंह को जुलाई-अगस्त 2022 में गिफ्ट करवा दी।

यह बात जानकारी में  रहे कि गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोग इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वे एक ही साल में ये जमीन खरीद करके गोविंद सिंह जी को गिफ्ट कर दें। गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोगों की आय के स्त्रोत इतने नहीं है कि वे ऐसी जमीन खरीद सकें। मिश्रा ने मांग की कि शिकायत में दिए सभी सबूतों एवं तथ्यों के मद्देनजर   बेनामी संपत्तियां अटैच करें एवम गोविंद सिंह राजपूत एवम उनके सहयोगियों पर कारवाई करें।

 

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मध्य प्रदेश कांग्रेस ने परिवहन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आयकर विभाग से दस्तावेजों के साथ बेनामी संपत्ति की शिकायत की है। कांग्रेस ने राजपूत के खिलाफ केस दर्ज कर संपत्ति अटैच करने की मांग की है। बता दें राजपूत को 50 एकड़ जमीन दान में मिली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार को आयकर विभाग के दफ्तर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बेनामी संपत्ति रखने दस्तावेज बेनामी प्रोहिबिशन विंग के डिप्टी कमिश्नर अवधि बिहारी पवार को सौंपे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जांच करने और बेनामी संपत्ति जब्त करने की मांग की।

 

मिश्रा ने शिकायत करते हुए कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वर्ष 2020 से अब तक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं। वर्ष 2020 से 2022 तक राजपूत ने गैरकानूनी तरीके से अकूत दौलत अर्जित की है, जिसके जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई बेनामीदारों के नाम से अचल संपत्ति खरीदी है। ऐसे ही एक प्रकरण में गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के ग्राम भापेल में एक जमीन खरीदी है।  

 

कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने अपनी सास लाडकुंवर राजपूत पत्नी विश्वनाथ सिंह राजपूत निवासी ग्राम गिरहानी, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश के नाम  से रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा कल्पना सिंघई पत्नी स्वर्गीय सतीश कुमार सिंघई से खरीदी है। मिश्रा ने कहा कि लाडकुंवर राजपूत एक गृहिणी हैं, जिनकी उम्र 75 वर्ष है एवं उनका कोई स्वतंत्र आय का स्त्रोत नही है। इसलिए गोविंद सिंह राजपूत ने उक्त जमीन उनकी गैरकानूनी तरीके से अर्जित दौलत से खरीदी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि लाडकुंवर राजपूत इस संपत्ति की बेनामीदार हैं (जैसा कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, 1988 के सेक्शन 2(10) में वर्णित है) एवं गोविंद सिंह राजपूत इसके बेनेफिशियल ओनर हैं (जैसा कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, 1988 के सेक्शन 2 (12) में वर्णित है) मिश्रा ने शिकायत में  कहा कि गोविंद  सिंह राजपूत का बेनामी लेनदेन जो कि उन्होंने लाडकुंवर राजपूत के नाम से उक्त जमीन खरीदी है यह इस तथ्य से स्थापित होता है कि गोविंद सिंह राजपूत ने यह जमीन रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के द्वारा 29/8/2022 को अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। यह गिफ्ट डीड  स्थापित करता है कि यह बेनामी लेनदेन है जो कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट,1988 के सेक्शन 2(9) के तहत वर्णित है और यह एक अपराध है।

 

मिश्रा ने कहा कि यह संज्ञान योग्य है कि ऐसे ही एक केस में इनकम टैक्स विभाग के बेनामी विंग द्वारा एम. ए. खान (रिटायर्ड आईएएस) की बेनामी संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है जो कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थीं। इसलिए ऐसी ही कारवाई की अपेक्षा गोविंद सिंह राजपूत के केस में की जाती है, बिना इस बात से प्रभावित हुए कि राजपूत मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं।

इसी तरह गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम भापेल स्थित ज़मीन जिसका सर्वे नंबर 1322/1/1,1322/2,1323/1/1 एवं 1323/2 नाप 6.1120 हेक्टेयर, तहसील एवं जिला सागर, मध्य प्रदेश उनके साले एवं  सास के नाम से दिनांक 7-8 सितंबर 2021 को खरीदी है एवं बाद में वही जमीन अपनी धर्मपत्नी सविता सिंह को जुलाई-अगस्त 2022 में गिफ्ट करवा दी।

यह बात जानकारी में  रहे कि गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोग इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वे एक ही साल में ये जमीन खरीद करके गोविंद सिंह जी को गिफ्ट कर दें। गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोगों की आय के स्त्रोत इतने नहीं है कि वे ऐसी जमीन खरीद सकें। मिश्रा ने मांग की कि शिकायत में दिए सभी सबूतों एवं तथ्यों के मद्देनजर   बेनामी संपत्तियां अटैच करें एवम गोविंद सिंह राजपूत एवम उनके सहयोगियों पर कारवाई करें।

 




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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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