मध्यप्रदेश

Rape of deaf and mute girl, accused sentenced to 20 years | मूकबधिर बच्ची से रेप, आरोपी को 20 साल की सजा: हरसूद कोर्ट का फैसला; बच्ची ने मां को इशारों में बताई थी वारदात – Khandwa News

खंडवा4 मिनट पहले

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हरसूद कोर्ट ने मूकबधिर बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला फरवरी 2022 का है, ज्यादती का खुलासा पीड़िता ने अपनी मां को इशारों में बताया था। कोर्ट ने पॉक्सो, दुष्कर्म समेत कई धाराओं में आरोपी कलीराम पिता श्यामलाल निवासी ग्राम टिगरिया को दोषी पाया। तीन अलग-अलग धाराओं में 20-20 साल की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ अनिल चौहान ने पैरवी की।

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की मां 7 फरवरी 2022 को दोपहर के


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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