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सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी, एरियर भी मिलेगा

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केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% बढ़ोतरी की है और पेंशन में भी इजाफा किया है. यह अधिसूचना 21 मार्च 2025 को जारी की गई और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी.

सरकार ने सांसदों के वेतन भत्‍ते में इजाफा क‍िया है.

हाइलाइट्स

  • सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी हुई.
  • पेंशन में भी इजाफा, एरियर भी मिलेगा.
  • नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी.

केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्‍ते में जबरदस्‍त इजाफा क‍िया है. वेतन में 24% की बढ़ोत्‍तरी की गई है, जबक‍ि पेंशन में भी इजाफा क‍िया गया है. इतना ही नहीं, एर‍ियर भी मिलेगा. पूर्व संसद सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. यह अधिसूचना संसदीय कार्य मंत्रालय ने 21 मार्च 2025 को जारी की, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी.

क्या हैं नई दरें?

  1. पहले सांसदों को हर महीने 1,00,000 रुपये वेतन मिलता था. अब इसे बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर द‍िया गया है.
  2. ठीक इसी तरह, पहले सांसदों को दैनिक भत्ता 2,000 रुपये रोज मिला करता था. अब इसे बढ़ाकर  2,500 रुपये रोजाना कर द‍िया गया है.
  3. पूर्व सांसदों को पहले पेंशन 25,000 प्रति महीने मिला करती थी, अब इसे बढ़ाकर 31,000 प्रति महीना कर द‍िया गया है.
  4. एक और बढ़ा बदलाव हुआ है. पांच वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 मिलती थी, अब प्रति माह 2,500 प्रति माह मिलेगा.

कानूनी आधार
सांसदों के वेतन-भत्‍ते और पेंशन में बढ़ोत्‍तरी ठीक उसी तरह है, जैसे कर्मचार‍ियों के वेतन में बढ़ोत्‍तरी की जाती है. संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत सरकार को यह बढ़ोत्‍तरी करने का अध‍िकार है. वेतन में बढ़ोत्‍तरी महंगाई को आधार बनाकर की जाती है.

कब से मिलेगा नया वेतन
सरकार के मुताबिक, नया वेतन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा. इसका मतलब है कि सांसदों और पूर्व संसद सदस्‍यों को अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ वेतन, दैनिक भत्ता, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन मिलेगा. यानी उन्‍हें दो का एर‍ियर भी द‍िया जाएगा. एक्‍सपर्ट का मानना है क‍ि महंगाई को देखते हुए यह जरूरी था. क्‍योंक‍ि सांसदों के कई खर्चे होते हैं. उन्‍हें फील्‍ड में भी रहना होता है.

homenation

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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