मध्यप्रदेश

Chhindwara: Murderer husband sentenced to life imprisonment | छिंदवाड़ा में हत्यारे पति को आजीवन कारावास: चरित्र शंका में पत्नी की हत्या की; छोटे भाई के घर लाकर कुल्हाड़ी से किया वार – Chhindwara News


छिंदवाड़ा न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र मंगोदिया ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी चिंटू धुर्वे को दोषी करार दिया। आरोपी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव के अनुसार, 20 अगस्त 2024 की रात को आरोपी चिंटू धुर्वे अपनी पत्नी बबीता धुर्वे को इलाज के बहाने अपने छोटे भाई के घर ग्राम भोडियापानी, थाना तामिया ले गया था। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर संदेह था। रात 9 बजे के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर चिंटू ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी।

घटना की जानकारी आरोपी के भाई बिजनलाल ने थाना प्रभारी तामिया को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103 बी.एन.एस. में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। मामले की विवेचना निरीक्षक विजय सिंह ने की, जबकि मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने की।

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी चिंटू धुर्वे (45), निवासी ग्राम कपूर नाला, थाना तामिया को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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