मध्यप्रदेश

Life imprisonment to father and son in murder case | चाकू मार कर ली थी युवक की जान, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

सतना6 मिनट पहले

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पुराने विवाद में युवक की चाकू मार कर हत्या कर देने में मामले में सतना की अदालत ने आरोपी पिता पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट जिला सतना एससी राय ने हत्या का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी सूरज चौधरी पिता विनोद चौधरी ( 21) और विनोद चौधरी (47) दोनों निवासी सिंधी कैंप गहरा नाला थाना कोलगवां सतना को आईपीसी की धारा 302 /34 के अंतर्गत दोषी करार दिया है।

अदालत ने आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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