मध्यप्रदेश

The municipal corporation sealed two shops in Rewa | रीवा में नगर निगम ने दो दुकानों को सील किया: बकाया संपत्ति कर जमा ना करने पर कार्रवाई,31 मार्च तक 50 प्रतिशत की छूट – Rewa News

रीवा नगर निगम ने संपत्तिकर को लेकर बकायादारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां संपत्ति कर जमा ना करने पर मंगलवार को दो दुकानों को सील कर दिया गया। बताया गया कि रविवार को ज्यादा से ज्यादा कर जमा करवाने के लिए लोक अदालत का आयोजन कर बकाया संपत्ति कर में

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नगर निगम आयुक्त डॉ० सौरभ सोनवणे ने बताया कि नगर निगम के द्वारा राजस्व वसूली के लिए बड़े बकायादार व्यापारियों पर कड़ा रूख अपनाते हुए तालाबंदी की कार्यवाही लगातार जारी है। उसी क्रम में 11 मार्च को बड़े व्यापारी सरिता गुप्ता पति मनीष गुप्ता के प्रतिष्ठान गुप्ता एण्ड सन्स द्वारा बकाया जमा करने पर आनाकानी की जा रही थी। जब निगम अमला तालाबंदी कार्यवाही के लिए पहुंचा तो मौके पर 2,49,332 रुपए जमा कराया गया।

इसके अलावा वार्ड 4 में सुमित गुप्ता पिता मंगल गुप्ता के प्रतिष्ठान में 2 लाख 86 हजार 371 रुपए ना जमा करने पर तालाबंदी की गई। इसी के साथ वार्ड 18 में हरदेव कॉम्प्लेक्स के द्वारा 6 लाख 43 हजार 624 रुपए ना जमा करने पर तालाबंदी की कार्यवाही की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि बकाया राशि पर किसी भी व्यापारी को राहत नही दी जाएगी। जो समय पर भुगतान नही करेगा, उन पर कड़ा रूख अपनाते हुए तालाबंदी की कार्यवाही जारी रहेगी। मेरी सभी करदाताओं से अपील है कि सभी प्रकार के बकाया कर निर्धारित समय में जमा कर, अप्रिय कार्यवाही से बचें।

उन्होंने बताया कि रीवा नगर के समस्त आवासीय भवनों पर वर्ष 2024-25 के सम्पत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2025 तक दी जा रही है। इसके बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी और 12 प्रतिशत अधिभार भी देना होगा।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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