अजब गजब

Cyrus Mistry death case woman doctor driving the car had many challans for over speeding earlier the acciसाइरस मिस्त्री मौत केस: कार चलाने वाली महिला डॉक्टर के पहले भी कट चुके थे ओवर स्पीडिंग के चालान

Image Source : FILE PHOTO
साइरस मिस्त्री के हादसे के दौरान कार चला रहीं महिला डॉक्टर

बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लापरवाही से कार चलाने की आरोपी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनाहिता पंडोले पहले भी कई बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर चुकी थीं। हादसे के वक्त मिस्त्री की कार चला रहीं महिला डॉक्टर के साल 2020 के बाद से कई बार तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए उनके चालान काटे जा चुके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मिस्त्री कार दुर्घटना मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र के पालघर जिले की पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये बातें पता चली हैं। 

कार से पहले भी कई बार तोड़े गए थे ट्रैफिक नियम

बताते चलें कि इस साल चार सितंबर को पालघर जिले में सूर्या नदी के पुल पर मर्सिडीज बेंज कार के रेलिंग से टकराने के बाद टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री (54) और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। कार चला रहीं डॉक्टर अनाहिता और उनके पति डेरियस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे सभी अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि उस कार से पहले भी कई बार यातायात-संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जा चुका था। 

सात बार स्पीड ड्राइविंग में पकड़ी गई थीं अनाहिता 
पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा, “डॉ. अनाहिता कम से कम सात बार अत्यधिक तेज गति से कार चलाती हुई पकड़ी जा चुकी थीं। स्पीड कैमरों में ये घटनाएं दर्ज हुई हैं।” उन्होंने कहा कि ये घटनाएं 2020 से सितंबर 2022 में दुर्घटना के दिन के बीच हुईं। अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ जारी हुए ई-चालान को अब आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, “पालघर में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के खिलाफ ही वे चालान काटे गए थे।” अधिकारी ने कहा कि कार जे.एम. फाइनेंशियल्स के नाम पर पंजीकृत थी और अनाहिता पंडोले उसका इस्तेमाल कर रही थीं।
 
निचली अदालत में चार्जशीट दायर करेगी पुलिस
पाटिल ने कहा कि पालघर पुलिस इस साल के अंत तक निचली अदालत के समक्ष इस मामले में आरोप पत्र दायर करेगी। उन्होंने कहा, “पुलिस ने अभी कार दुर्घटना के संबंध में डॉक्टर अनाहिता का बयान दर्ज नहीं किया है।” पालघर पुलिस ने नवंबर में डॉक्टर अनाहिता के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। कासा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए, 279, 337 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें महाराष्ट्र सेक्‍शन




Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!