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’90 दिन में 25 करोड़ दो नहीं तो जेल जाओगी’, महिला को SC का अल्टीमेटम; बेकार गईं कपिल सिब्बल की दलीलें

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Nowhera Shaik Gold Scam: हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख पर लाखों निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है. उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं. अब इस मामले में स…और पढ़ें

नवेरा शेख पर 5,600 करोड़ रुपये के विशाल गोल्ड स्कैम का आरोप है. (फोटो PTI/X)

हाइलाइट्स

  • नोहेरा शेख पर 5,600 करोड़ रुपये ठगने का आरोप.
  • SC ने 90 दिनों में 25 करोड़ लौटाने का आदेश दिया.
  • कपिल सिब्बल की दलीलें बेकार गईं.

नई दिल्ली: हीरा गोल्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नवेरा शेख पर 5,600 करोड़ रुपये के विशाल गोल्ड स्कैम का आरोप है. उन पर लाखों निवेशकों को धोखा देने का आरोप है, इसके कारण कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने नवेरा शेख को 90 दिनों के भीतर 25 करोड़ रुपये लौटाने या जेल जाने का अल्टीमेटम दिया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नवेरा शेख 11 नवंबर, 2024 से अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं, जब उन्हें 25 करोड़ रुपये जमा करने पर आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ा दी गई थी.नअदालत ने कहा, “हम आरोपी को अंतिम अवसर देते हैं कि वह तीन महीनों के भीतर 25 करोड़ रुपये जमा करें, अन्यथा उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन्हें वापस जेल भेज देगा.”

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कपिल सिब्बल ने क्या दी दलील?
नवेरा शेख के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके पास पैसे नहीं हैं. हालांकि, ED ने बताया कि नवेरा शेख की कई संपत्तियां अटैच की गई हैं. लेकिन उनके वकील ने उन संपत्तियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जिन्हें नीलाम किया जा सकता है. नवेरा शेख ने केवल तीन संपत्तियों का विवरण साझा किया, जिनमें से दो तेलंगाना में हैं और ईडी द्वारा नीलाम की जा सकती हैं.

कब मामला आया था सामने
हीरा गोल्ड और नवेरा शेख के खिलाफ यह मामला 2018 में सामने आया था जब कई निवेशकों ने कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई थीं. कंपनी जो आभूषण और सोने के लेखों का व्यापार करती थी ने निवेश पर 36 प्रतिशत रिटर्न का वादा किया था. शुरुआत में कंपनी ने रिटर्न का भुगतान किया, लेकिन बाद में चूक गई. इससे व्यापक विरोध और कई मुकदमे दायर हुए. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) इस मामले की जांच कर रहा है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली सहित कई राज्यों में मामले लंबित हैं.

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’90 दिन में 25 करोड़ दो नहीं तो जेल जाओगी’, महिला को SC का अल्टीमेटम


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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