पर्याप्त आधार हैं… आखिर कोर्ट क्यों पहुंचे केजरीवाल? ED की किस शिकायतों के खिलाफ दाखिल की थी 2 पिटीशन, जज ने दिया क्या आदेश?

नई दिल्ली. एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे थे. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वकील ने कोर्ट रूम में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायतों पर उनके खिलाफ जारी समन पर बहस कर रहे थे. हालांकि केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है.
दिल्ली की एक लोअर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उन दो याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिनमें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी. केजरीवाल की तरफ से दाखिल रिविजन पीटिशन पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं.
केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन का रुख किया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. ‘आप’ नेता ने उन्हें जारी समन की अनदेखी को लेकर ईडी की ओर से दायर दो शिकायतों के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी.
ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दायर कर अनुरोध किया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी कई समन की अनदेखी को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए.
FIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 20:14 IST
Source link