मध्यप्रदेश

रामघाट मार्ग पर करीब पौने दो बीघा जमीन को लेकर कोर्ट ने दिया आदेश | The court ordered about two and a half bighas of land on the Ramghat road


उज्जैन2 मिनट पहले

उज्जैन। रामघाट मार्ग स्थित सीरवी समाज की धर्मशाला के आसपास की करीब पौने दो बीघा जमीन पर फर्जी रूप से कब्जा होने के बाद जमीन मालिक ने न्यायालय में केस दायर किया था। करीब 19 साल बाद न्यायालय के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से की गई है। गुरूवार को करीब पौने दो बीघा जमीन की नपती का काम शुरू हुआ है।

रामघाट मार्ग स्थित सीरवी समाज धर्मशाला के समीप की करीब पौने दो बीघा जमीन पर फर्जी वसीयतनामा बनवाकर कब्जा किया गया था। इस जमीन पर कई मकान भी बन गए है। जमीन को मुक्त कराने के लिए न्यायालय से आदेश होने के बाद प्रशासन की टीम ने गुरुवार को नपती का काम शुरू किया है। कब्जा लेने वाले सुरेश चिटनीश ने बताया कि अवैधानिक रूप से कब्जा की गई जमीन करीब पौने 2 बीघा कुल 376 आरा जमीन है। यह जमीन उनके भाई आदित्य माधवराव चिटनिस के नाम से है। वर्ष 1980 में कुछ लोगों ने उनके भाई के नाम से जमीन का फर्जी वसीयतनामा बनवा कर फर्जी कागजात तैयार कर नामांतरण भी करवा लिया था। इसके बाद वर्ष 2004 जमीन को लेकर न्यायालय में केस दायर किया था। जमीन का मामला सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय से हारने के बाद गुरूवार को न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए जमीन नपती की कार्रवाई शुरू की है। बताया गया कि करीब 40 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर पूर्व के वर्षो में कुछ मकान भी बन गए हैं। हालांकि जमीन की नपती के बाद ही पता चलेगा की कितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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