मध्यप्रदेश

DJ and loudspeaker banned after 10 pm in Balaghat | बालाघाट में रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर पर रोक: बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला, उड़नदस्ता टीम करेगी कार्रवाई – Balaghat (Madhya Pradesh) News


बालाघाट में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। एसडीएम गोपाल सोनी ने उड़नदस्ता टीम का गठन किया है, जिसमें तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले और प्रदूषण नियंत्रण ब

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लगातार मिल रही शिकायत पर लिया फैसला

यह कदम मैरिज लॉन, हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना इजाजत देर रात तक बजने वाले लाउडस्पीकर और डीजे की शिकायतों के बाद उठाया गया है। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि डीजे-लाउडस्पीकरों से न केवल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानी हो रही है, बल्कि बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों के औचक निरीक्षण में दो बार रात्रि के समय अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के मामले सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। नियमानुसार रात 10 बजे के बाद और निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है।

उड़नदस्ता टीम को हर दिन नगर का भ्रमण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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