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दिल्‍लीवालों को बड़ी सौगात, पुलिस का राज होगा खत्‍म, इस काम के लिए नहीं लेनी पड़ेगी परमिशन, आ गया बड़ा आदेश – bjp government big gift to delhi people no police permission required for construction amit shah order

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Delhi Construction News: दिल्‍ली में विधानसभा चुनाव संपन्‍न होने के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है. बीजेपी की सीनियर लीडर रेखा गुप्‍ता ने मुख्‍यमंत्री की कमान संभाल ली है. इसके साथ ही जनता के हित में फैसले भी स…और पढ़ें

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब निर्माण कार्य के लिए दिल्‍ली पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं होगी.

हाइलाइट्स

  • कंस्‍ट्रक्‍श्‍न वर्क के लिए दिल्‍ली पुलिस की मंजूरी की जरूरत नहीं
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है
  • दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने अमित शाह से मुलाकात की है

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली में सत्‍ता परिवर्तन का दौर पूरा हो चुका है. बीजेपी की अगुआई में नई सरकार का गठन भी हो चुका है. रेखा गुप्‍ता ने दिल्‍ली की नई मुख्‍यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है. इसके साथ ही जनता के हित में फैसलों का दौर भी शुरू हो चुका है. एक तरफ जहां दिल्‍ली को क्राइम फ्री करने का प्‍लान तैयार किया गया है, तो दूसरी तरफ आमलोगों को राहत देने वाला एक और फैसला किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्‍ली में कंस्‍ट्रक्‍शन वर्क को लेकर बड़ा निर्देश दिया है. अब दिल्‍लीवालों को निर्माण कार्य के लिए पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी. इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है.

दिल्‍ली में सत्‍ता बदलने के बाद अब जनता के हित में बड़े-बड़े फैसले लिए जाने लगे हैं. दिल्‍लीवालों को घर बनाने के लिए कई तरह की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है. इनमें से एक पुलिस से परमिशन भी लेना भी है. मतलब देश की राष्‍ट्रीय राजधानी में कंस्‍ट्रक्‍शन वर्क शुरू करने से पहले दिल्‍ली पुलिस से अनुमति लेना जरूरी है. यह प्रावधान सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए लिया गया था. गृह मंत्री अमित शाह ने अब इस बाबत बड़ा निर्देश जारी किया है. उन्‍होंने कहा कि अब से दिल्‍ली में कंस्‍ट्रक्‍शन वर्क के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस प्रावधान को समाप्‍त करने का फैसला लिया गया है. इससे बड़ी संख्‍या में लोगों को फायदा होगा.

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दिल्‍लीवालों को बड़ी सौगात, पुलिस राज होगा खत्‍म, परमिशन लेने की जरूरत नहीं


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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