मध्यप्रदेश

Sardar Sarovar affected people of Barwani did not get registry | बड़वानी के सरदार सरोवर प्रभावितों को नहीं मिली रजिस्ट्री: मेधा पाटकर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार और नर्मदा प्राधिकरण से मांगा स्पष्टीकरण – Barwani News

जबलपुर उच्च न्यायालय ने सरदार सरोवर बांध प्रभावितों के पुनर्वास मामले में राज्य सरकार और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से प्रभावितों को आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री में देरी का कारण पूछा है।

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न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश गजेंद्रसिंह की खंडपीठ नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर की जनहित याचिका पर विचार कर रही है। याचिका में पुनर्वास स्थलों पर विस्थापितों को दी गई जमीन और मकानों की मुफ्त रजिस्ट्री की मांग की गई है।

मेधा पाटकर की याचिका पर हो रही सुनवाई।

नर्मदा बचाओ आंदोलन के सदस्य राहुल यादव ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि याचिका में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। सितंबर 2023 में बैकवाटर से प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण और मुआवजे की मांग की गई है। पुनर्वास स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की मांग भी की गई है। जिन प्रभावितों ने अपने भूखंड बेच दिए हैं, उनके मामलों को प्राकृतिक न्याय के आधार पर निपटाने की मांग शामिल है।

याचिका में अगले 6 महीनों के लिए एक समयबद्ध पुनर्वास योजना की मांग की गई है। साथ ही कोर्ट में मासिक प्रगति रिपोर्ट जमा करने का प्रस्ताव रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है। मेधा पाटकर स्वयं इस मामले की पैरवी कर रही हैं।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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