मध्यप्रदेश

2 years rigorous imprisonment for careless bus driver | 11 साल पुराने मामले में बस ड्राइवर को सजा: तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को मारी थी टक्कर, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा – Morena News


मुरैना जिला न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में मंगलवार को आरोपी बस चालक को दोषी करार देते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने बस को लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए एक व्यक्ति की जान ले ली थी।

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यह घटना मुरैना जिले के अंबाह तहसील में अगस्त 2014 की है, जिसमें एक तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय ने बस चालक रनवीर सिंह पिता कृपाराम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

यह थी घटना

अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादी जितेंद्र अपने पिता मोतीराम को साइकिल पर लेकर अंबाह लौट रहे थे। तभी आरोपी बस चालक रनवीर निषाद, जो बस क्रमांक यूपी-86सी-9023 चला रहा था, तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए आया और साइकिल को टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण जितेंद्र के पिता बस के पहिये के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों गणेश सिंह और पूरन सिंह ने पूरी घटना देखी और पुलिस को सूचना दी।

न्यायालय ने सुनाया फैसला

फरियादी जितेंद्र की रिपोर्ट पर पुलिस थाना में धारा 279 व 304-ए के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना पूरी करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मजबूत साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए गए, जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी बस चालक रनवीर सिंह को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रज्ञेश मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते आरोपी को दोषी साबित किया जा सका और उसे सजा दिलाई गई।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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