मध्यप्रदेश

Restrictions on the movement of heavy goods vehicles on Khandwa Road | इंदौर-खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक: कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंदौर प्रशासन सख्त; कलेक्टर ने जारी किया आदेश – Indore News

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श्रावण महीने में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री इंदौर से खंडवा और ओंकारेश्वर की ओर जाते हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों (जैसे ट्रक) की आवाजाही पर रोक लगा दी है।

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यह रोक सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी और सिर्फ श्रावण मास के दौरान ही रहेगी। यह आदेश आज से लागू हो गया है।

इस दौरान ट्रक जैसे भारी वाहन इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर की ओर नहीं चल सकेंगे। ऐसे वाहनों को वैकल्पिक रास्ते यानी एबी रोड होते हुए सनावद की ओर भेजा जाएगा।

हालांकि यात्री बसें, कार, बाइक, दूध और गैस सप्लाई वाले वाहन, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन इस रोक से मुक्त रहेंगे।

प्रशासन ने साफ कहा है कि यह फैसला कावड़ यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए लिया गया है। यदि कोई वाहन चालक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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