मध्यप्रदेश

ADM gave instructions to revenue and police officers | खुले में मांस के बिक्री पर रोक लगे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का नियंत्रित प्रयोग हो

हरदा5 मिनट पहले

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प्रदेश के कई शहरों में किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान,बाजार या रेहड़ी लगाने के लिए नगरीय निकायों की ओर से मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 और अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जाती हैं।

किसी भी प्रकार के मांस और मछली के बिक्री के लिए नगरीय विकास


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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