मध्यप्रदेश

The case of the bridge built on the Barhi-Maihar road | बरही-मैहर मार्ग पर बने पुल का मामला: मरम्मत और आवागमन शुरू कराने हाईकोर्ट ने सुनवाई की, 6 अधिकारियों से मांगा जवाब – Katni News


बरही-मैहर मार्ग में छोटी महानदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराकर आवागमन शुरू कराए जाने और निर्माण की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई की है।

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हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, इंजीनियर इन चीफ जल संसाधन विभाग, चीफ इंजीनियर जल संसाधन विभाग, कलेक्टर, सुपरीटेंडेंट इंजीनियर बाण सागर देवलोंद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

23 अक्टूबर को जनहित याचिका अधिवक्ता ब्रम्हमूर्ति तिवारी ने लगाई थी। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को कटनी कलेक्टर के आदेश से बरही मैहर मार्ग में छोटी महानदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बंद कर दिया गया था। इससे 2 साल से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।

पुल की मरम्मत कराकर आवागमन शुरु करने की मांग को लेकर विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने विधानसभा प्रश्न भी लगाया गया था। साथ ही संबंधित विभाग से पत्राचार भी किया गया था। जिसके उत्तर में जल संसाधन मंत्री ने बताया था कि पुल की मरम्मत कब तक हो पाएगी, इसकी कोई समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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