मध्यप्रदेश

Order issued for 4% dearness relief to pensioners | पेंशनरों को 4% महंगाई राहत का आदेश जारी: अक्टूबर की पेंशन में ही जुड़ेगी राहत, नहीं मिलेगा एरियर – Bhopal News

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को 4% महंगाई राहत (डीआर) देने के आदेश बुधवार को जारी कर दिए हैं। पेंशनरों को अब 50% महंगाई राहत मिलेगी। डीआर का लाभ अक्टूबर की पेंशन से ही मिलेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को दी जा रही अति

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राज्य सरकार ने 6वें वेतनमान के आधार पर पेंशन ले रहे पेंशनरों को 9% डीआर दी है। उन्हें अब 239% का लाभ मिलेगा। वहीं 7वें वेतनमान के आधार पर लाभ ले रहे पेंशनरों को 4% वृद्धि की है, उन्हें 50% का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 6वें वेतनमान में अब तक 230% और 7वें वेतनमान में 46% दी जा रही थी। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने भी अपने कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से ही 4% डीआर का लाभ दिया है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार से सहमति मांगी थी, जो मंगलवार को ही दी गई थी।

पिछली बार भी हुआ एरियर का नुकसान

मप्र के पेंशनरों को डीआर में लगातार दूसरी बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में 4% डीआर दिया था, जिसे राज्य सरकार ने मार्च 2024 से दिया और पेंशनरों को आठ माह का नुकसान हुआ। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से लाभ दिया था, जो राज्य के पेंशनरों को अक्टूबर से दिया जा रहा है। यानी 9 माह की डीआर का नुकसान यहां भी हो रहा है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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