मध्यप्रदेश

Retired government employees should be given 20% more pension as soon as they turn 80 | कोर्ट का फैसला: रिटायर सरकारी कर्मियों को 80वां साल शुरू होते ही 20% ज्यादा पेंशन दी जाए – Indore News


हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 80 साल की उम्र में प्रवेश कर चुके रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला दिया है। सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें लिखा था कि ऐसे रिटायर कर्मचारी, जो 80 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्हें 20 फीसदी ज्यादा पे

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हो यह रहा है कि रिटायर कर्मचारी 79 वर्ष पूरे कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लाभ नहीं दिया जाता। उनसे कहा जाता है कि अभी 80 साल पूरे नहीं हुए हैं। कलेक्टर ऑफिस से रिटायर हुए कर्मचारी पन्नालाल दशोरे ने इसी परेशानी को देखते हुए अधिवक्ता आनंद अग्रवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इसमें उल्लेख किया कि उन्होंने 79 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 80वें साल में प्रवेश कर लिया है। 80 साल पूरे होने के बाद तो 81वें वर्ष में प्रवेश हो जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए फैसले का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं शासन की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया।

शासन ने जवाब दिया कि सरकार का आदेश बिलकुल साफ है। इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है। 80 साल पूरे होने के बाद ही रिटायर कर्मियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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