मध्यप्रदेश

Hindu organization performed Sadbuddhi Yagna | हिंदू संगठन ने किया सद्बुद्धि यज्ञ: इंदौर की बेटी के लिए कहा- ये प्रेम नहीं, लव जिहाद है… – Indore News

गुरूवार हिंदू संगठन ने इंदौर की बेटी और हसनैन की शादी रोकने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है। उन्होंने अपने साथ पोस्टर भी रखे है, जिन पर लिखा- ये प्रेम नहीं, लव जिहाद है। दरअसल इंदौर की रहने वाली छात्रा ने जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन के साथ प्रे

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संगठन का कहना है कि यह शादी लव जिहाद है और वे किसी भी हालत में इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यज्ञ कर भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान छात्रा को सद्बुद्धि दें। इसके बाद छात्रा और हसनैन ने जबलपुर हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग की, इसके बाद कोर्ट ने हसनैन को पुलिस सुरक्षा दे दी और वहीं छात्रा को विचार करने के लिए 15 दिन की मोहलत देखकर नारी निकेतन केंद्र भेज दिया है। यह पूरा मामला देश में जमकर गरमाया हुआ है।

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हसनैन ने कहा- शादी के लिए बन जाऊंगा हिंदू:युवती के पिता बोले-ये सब साजिश, चार साल से बेटी का ब्रेनवॉश कर रहा था

जबलपुर के सिहोरा में रहने वाले हसनैन अंसारी और इंदौर की हिंदू युवती ने कलेक्ट्रेट में शादी का आवेदन दिया। परिवार ने युवती पर दबाव होने की बात कही। हिंदू संगठनों ने हसनैन पर कार्रवाई की मांग की।

मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। सात दिन से लापता हसनैन और युवती मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंचे। यहां हसनैन के पिता, युवती के माता-पिता और भाई भी आ गए। जैसे ही बेटी के सामने मां आई तो बेटी ने धक्का दे दिया और कहा- मैं तुम्हें नहीं पहचानती। युवती के पिता ने कहा कि हसनैन ने हिंदू धर्म स्वीकार करने की बात कही है] लेकिन ये सब साजिश है। वो चार साल से बेटी का ब्रेनवॉश कर रहा था। लड़की के पिता बोले- हिंदू बनने को कहा, साजिश के तहत झूठ बोल रहा

युवती बोली- दूसरे धर्म के युवक से शादी निजी मामला

जबलपुर के सिहोरा के हसनैन अंसारी से शादी का आवेदन देने वाली हिंदू युवती को हाईकोर्ट ने 15 दिन के लिए महिला संरक्षण गृह भेज दिया। कोई ने युवक को अपने घर जाने के लिए कहा। मामले में मंगलवार को अर्जेंट हियरिंग की गई। दोनों ने सुरक्षा की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल धगट ने दोनों के वकीलों और पुलिस की मौजूदगी में कहा कि कोई भी जानकारी बाहर किसी को नहीं दी जाए। पूरी खबर पढ़ें…


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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