Jabalpur News:नियमों को ताक पर रखकर की गई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में खेल निर्देशक की नियुक्ति निरस्त – Jabalpur News Appointment Of Sports Director In Rani Durgavati University By Keeping Rules In Check

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में खेल निर्देशक की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई के बाद पाया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया है। एकलपीठ ने नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता डॉ रवीन्द्र कुमार यादव तथा डॉ विशाल बन्ने की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर और अस्सिटेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2019 में मॉर्डल साइंस कॉलेज में खेल अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉ रमेश प्रसाद शुक्ला को विश्वविद्यालय में खेल निर्देशक के पद पर पदस्थ कर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण उनकी नियुक्ति अवैध है।
याचिका की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि तत्कानील उच्च शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत स्थानांतरण प्रस्ताव लागू किया था। उसके बाद संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन के बाद डॉ रमेश प्रसाद शुक्ला की नियुक्ति की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-18 की सूची में खेल निर्देशक पद भी शामिल है, जिनकी नियुक्ति धारा-49 2 के तहत कुलपति द्वारा गठित कमेटी का करना है। विधान 20 के तहत शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण विश्वविद्यालय में कर सकता है। परंतु धारा-18 में जिन पदों को रखा गया है, उसमें सीधे तौर पर नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने नियुक्ति को अवैध मानते हुए उसे निरस्त करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पैरवी की।
Source link