मध्यप्रदेश

Three jailed in two cases of raping a minor | नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में तीन को जेल: 20 साल की जेल और 15 हजार का जुर्माना, नाबालिग को घर से भगाकर किया था रेप – Shivpuri News


शिवपुरी जिले के करैरा न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को दो आरोपियों को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया। मामले में कोर्ट ने दोनों को 20 की जेल और 1500-1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में शासन से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया विशेष ल

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अभियोजन के मुताबिक करैरा के दिनारा क्षेत्र निवासी एक नाबालिग 16 साल की किशोरी को 17 अप्रैल 2021 को गांव का युवक ​​​​​​​वीरू उर्फ प्रमोद (19) पुत्र गणेश कुशवाह शादी का झांसा देकर बाइक से अपने साथ अपहरण करके ले गया था। इसके बाद वीरू ने किशोरी को अपने दोस्त विशाल (23) को सौंप दिया था। विशाल किशोरी को अपने साथ गुजरात के अहमदाबाद ले गया और यहां चार दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता जैसे-तैसे आरोपियों के चंगुल से मुक्त होकर घर आ गई थी।

परिजन किशोरी को लेकर पुलिस के पास पहुंचे जहां दिनारा थाना पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपहरण, दुष्कर्म की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार करते हुए विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी माना और दोनों को यह सजा सुनाई है।

दुष्कर्म के एक अन्य आरोपी को भी 20 साल की कैद

शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक अन्य मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक साल 3 अक्टूबर 2022 को अमोला के ग्राम राजगढ़ अमोला निवासी गजेन्द्र (31) पुत्र नरहरि लोधी ने एक नाबालिग को भगाकर ले गया था। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गजेन्द्र लोधी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे यह सजा सुनाई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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