Mayor Sharda Solanki gets one month relief | महापौर शारदा सोलंकी को एक माह की राहत: दसवीं की मार्कशीट फर्जी मामले में उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने दिया स्थगन आदेश – Morena News

मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी को दसवीं की फर्जी मार्कशीट मामले में उच्च न्यायालय ग्वालियर से स्टे ऑर्डर मिल गया है। उन्हें एक माह का स्टे आर्डर मिला है।
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बता दें कि, महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ मीना जाटव ने जिला न्यायालय मुरैना मे याचिका का लगाई थी कि उनकी दसवीं की मार्कशीट फर्जी है। न्यायालय के आदेश पर इस मामले की गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि वास्तव में महापौर की तस्वीर की मार्कशीट फर्जी है। उनकी दसवीं की मार्कशीट पर जो रोल नंबर लिखा हुआ है वह किसी युवक का है। इसके आधार पर जिला न्यायालय ने मुरैना की सिविल लाइन थाना पुलिस को आदेश दिया था कि शारदा सोलंकी की खिलाफ धारा 420, 467 तथा 468 के तहत फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा दर्ज किया जाए।
उच्च न्यायालय की शरण में गई शारदा सोलंकी
जिला न्यायालय मुरैना के इस आदेश के विरुद्ध महापौर शारदा सोलंकी ने उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में इलाज का दायर की। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में शुक्रवार को स्थगन आदेश जारी कर दिया है तथा आदेश दिया है कि एक माह तक जब तक स्थगन आदेश जारी रहेगा उनके खिलाफ जिसमें मामला दर्ज नहीं किया जा सकता
है।
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