मध्यप्रदेश

Life imprisonment to murderer father and son in Guna | गुना में हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद: मृतक पर था महिला को भगाने का शक; कुल्हाड़ी से काट दिया था गला – Guna News


जिले के राघौगढ़ इलाके में हत्या के आरोपी पिता पुत्र को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपियों ने एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी कि उन्हें शक था कि उनकी घर की एक महिला के लापता होने में उसका हाथ है। आरोपियों ने कुल्हाड़ी से उस व्यक्ति की गर्दन काट

.

मामला वर्ष 2019 का है। घटना जामनेर थाना इलाके की ग्राम चौड़ाखेड़ी की था। 17 मार्च 2019 को दिनेश मीना ने जामनेर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 17 मार्च को करीब 4:30 बजे वह अपने घर से गढ़ा वाले खेत पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि फूल सिंह किरार, जितेंद्र किरार अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर एवं जमनालाल किरार महाराज सिंह किरार राजा राम किरार व रमेश किरार अपने हाथों में लाठी फारसी लेकर उसके पिता को घेर कर खड़े थे। तभी फूल सिंह ने उसके पिता की गर्दन में कुल्हाड़ी मारी, जिससे खून निकल आया। जितेंद्र उर्फ जीतू ने दूसरी कुल्हाड़ी उसके पिता के चेहरे पर मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गए। यह सब देखकर वह चिल्लाया, तो उन सभी उसके पिता शिवनारायण मीना को मारते हुए बीच खेत में धनिया के गंज के पास लिटाकर माचिस की तीली से आग लगाकर भाग गए। फिर उसने अपने पिता को धनिया की जलते हुई गंज से अलग किया। तभी उसकी चिल्लाचोट सुनकर उसका चाचा इंदर सिंह और भाई प्रताप सिंह आ गए। सभी लोगों को उसने एवं चाचा इंदर सिंह व भाई प्रताप ने भागते हुए देखा है। उसी समय गांव वाले एवं उसके परिवार वाले भी आ गए थे।

दिनेश ने पुलिस को बताया था कि फूल सिंह की पत्नी दो-तीन महीने पहले किसी के साथ गांव से चली गई थी, जिसकी फूल सिंह उसके पिता पर शंका करते थे। इसी शंका को लेकर उक्त लोगों ने एक राय होकर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उसके पिता की हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य धनिया के गंज में उसके पिता की लाश को लेटाकर आग लगा दी। दिनेश की शिकायत पर जामनेर पुलिस ने 6 आरोपियों पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया।

हत्या जैसी इस बड़ी घटना होने का कारण मूलत: यह रहा कि फूल सिंह किरार की पत्नी कहीं चली गई थी। जिसकी शंका फूल सिंह उसका बेटा जितेंद्र एवं सभी परिवार वाले मृतक शिवनारायण के साथ कहीं जाने की कर रहे थे। इसी शंका के कारण आरोपियों ने शिवनारायण की कुलहड़ियों से हत्या कर दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

AGP ने बताया कि आरोपी फूल सिंह एवं जितेंद्र उर्फ जीतू से कुल्हाड़ी अभियुक्त महाराज सिंह से फरसी, राजाराम और रमेश से लाठी जप्त की गई। आरोपी जितेंद्र किरार के क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने यह माना कि शिवनारायण को केवल उसी के द्वारा मारा गया है। घटना के समय अन्य आरोपी उपस्थित नहीं थे। बचाव पक्ष द्वारा आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू की साक्ष्य न्यायालय में भी करवाई, जिसमें उसने स्वीकार किया कि घटना उसके द्वारा ही की गई है, अन्य आरोपी घटना के समय उपस्थित नहीं थे। अभियोजन न्यायालय में अपने प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा। प्रकरण में आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू की स्वीकारोक्ति के कारण एवं साक्ष्य के विवेचन उपरांत न्यायालय ने जितेंद्र उर्फ जीतू एवं आरोपी फूल सिंह को ही हत्या के अपराध का दोषी पाया। न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध में दोनों पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 5-5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!