मध्यप्रदेश

FIR registered against Youth Congress president | यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पर Fir दर्ज: एक्स अकाउंट पर सीएम की लाडली बहना योजना को लेकर लिखा था भड़काऊ पोस्ट – Gwalior News


यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह द्वारा एक्स अकाउंट पर भड़काऊ पोस्ट का फाइल फोटो

ग्वालियर में मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मुकदमा मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर लिखने पर दर्ज किया है। जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें एक अजमानती धारा भी है और उसम

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यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह जो कि ग्वालियर के निवासी हैं सोशल मीडिया पर मध्यप्रदेश की सबसे लोकप्रिय लाड़ली बहना योजना का मजाक उड़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ भ्रामक वीडियो अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर एक अक्टूबर को पोस्ट किया था। क्राइम ब्रांच में की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि संवैधानिक पद पर बैठ व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का मजाक उड़ान राजद्रोह की श्रेणी में आता है। सीएम के खिलाफ वीडियो में जिन शब्दों का चयन किया गया वह यह है कि घर-घर में खौफ हो। यह मध्यप्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाडने और आमजन में खौफ पैदा करने का इरादा रखता है। इससे मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का इरादा है।

आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सजा के साथ जुर्माना भी होता है

बता दें कि धार 353 (2) अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह या चौंकाने वाली खबरें बनाता है या उसे बढ़ावा देने के जुर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की जेल व जुर्माने की सजा दी जा सकती है।वही 356 (2) कोई भी व्यक्ति मानहानि के अपराध का दोषी पाया जाता है उसे सजा के तौर पर दो साल तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

आगे की जांच कर कार्रवाई की कही बात

मामले की जानकारी देते हुए एसपी राकेश कुमार सागर ने बताया कि फरियादी धर्मेंद्र नायक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच में धारा 353,356 के तहत मामला दर्ज किया गया है, इस मामले में जो तथ्य आए है उनपर अनुसंधान किया जाएगा। फरियादी धर्मेंद्र नायक का आरोप था की लाडली बहन योजना के अंतर्गत यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह द्वारा अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ पोस्ट अपलोड किया था। फरियादी ने जो आवेदन दिया था उसपर प्रथम दृष्टि अपराध बनता है इसलिए मामला दर्ज किया गया है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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