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रोड एक्‍सीडेंट में हो गई थी शख्‍स की मौत, अब इंश्‍योरेंस कंपनी को देने पड़े ₹45000000, अमेरिका में करते थे काम – man died in road accident insurance company agree to pay rupees 45000000 deceased worked in united states of america

ठाणे. रोड एक्‍सीडेंट के मामले में भारत का नंबर दुनियाभर में शीर्ष देशों में आता है. साल में हजारों लोगों की मौत सड़क हादसों में हो जाती है. सरकार और NHAI की ओर से सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर लगातार जागरुकता अभियान चलाया जाता है, इसके बावजूद रोड एक्‍सीडेंट की हालत देश में काफी खराब है. ऐसे ही एक सड़क हादसे में अमेरिका की IT फर्म में काम करने वाले एक शख्‍स की मौत हो गई थी. पीड़ित परिवार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 30 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की थी. आखिरकार पीड़ित पक्ष और बीमा कंपनी के बीच ₹4.50 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि पर सहमति बनी है.

जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत ने साल 2022 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 4.50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश देकर बीमा से संबंधित दावे का निपटारा कर दिया. पंकज रमेश शेडगे अमेरिका के कैलिफोर्निया के इरविन में स्थित एक आईटी कंपनी के सीनियर इंम्‍प्‍लाई थे और उनका वार्षिक वेतन 110000 अमेरिकी डॉलर (9209040 रुपये) था.

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दो साल पहले हुआ था हादसा
शेगडे 9 दिसंबर 2022 को पनवेल-मुंब्रा रोड पर अपने स्कूटर से जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी. इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी. परिवार ने बीमा कंपनी से 30 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था. पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील जीए विनोद ने इससे परिवार को हुई भावनात्मक और वित्तीय नुकसान पर जोर दिया. बीमा कंपनी ने 4.50 करोड़ रुपये में दावा निपटाया. बता दें कि नेशनल हाईवे के साथ ही स्‍टेट हाईवे और अन्‍य सड़कों पर हादसे की खबरें अक्‍सर ही सामने आते रहते हैं. मौत के साथ लोग स्‍थाई विकलांगता के भी शिकार होते हैं.

लोक अदालत में निपटाए गए कई मामले
राष्‍ट्रीय लोक अदालत में इसके अलावा 1.33 करोड़ रुपये, 75 लाख रुपये, 65.40 लाख रुपये, 62 लाख रुपये तथा 56.80 लाख रुपये सहित विभिन्न राशियों के दावों का निपटारा किया गया. निपटान चेक दावेदारों को एक औपचारिक समारोह के दौरान प्रदान किए गए. लोक अदालत में सुशील मोहन सावंत की मृत्यु के लिए 1.33 करोड़ रुपये के दावे का निपटारा भी किया गया. पिछले साल मार्च में एक कंप्यूटर कंपनी में मैनेजर 46 वर्षीय सावंत के काम पर जाने के दौरान एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई. उनके परिवार के सदस्यों ने बीमा कंपनी से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.

Tags: Insurance Company, Maharashtra News, National News, Road Accidents


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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