मध्यप्रदेश

Liquor smuggler sentenced to 1 year imprisonment | शराब तस्कर को 1 साल की सजा: 6 साल पुराने मामले में छिंदवाड़ा न्यायालय ने आरोपी को किया दण्डित, लगाया 25 हजार का जुर्माना – Chhindwara News


शराब तस्कर को 25 हजार का जुर्माना 1 साल की सजा6 साल पुराने मामले में छिंदवाड़ा न्यायालय ने आरोपी को किया दण्डित, अवैध रुप से शराब की तस्करी करते हुए पकड़ाए तस्कर को न्यायालय ने सजा सुनाई है, साठ लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़ाए इस तस्कर को एक

.

मामला छह साल पुराना है, जानकारी में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि गत 19 अप्रैल 2018 को मुखबिर की सूचना के बाद तिगांव बाजार चौक में पांढुर्णा पुलिस ने बाजार चौक निवासी 27 वर्षीय सुखदेव पिता राघो बघाले को दो काले रंग के रबर ट्यूब ले जाते हुए रोका था, जब चैकिंग की गई तो सुखदेव के पास से करीब साठ लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई थी।

जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी सुखदेव को आबकारी अधिनियम के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!