The court reprimanded the Chief Engineer of PWD | PWD के चीफ इंजीनियर को कोर्ट ने फटकारा: जज ने कहा-आप लोग दफ्तरों में बैठकर आंखें दिखाते हैं; यहां पर भीख मांगते हो – Gwalior News

लोक निर्माण विभाग के दो कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत करने की तारीख से बढ़े हुए वेतनमान का भुगतान न करने पर सुनवाई हो रही थी।
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बुधवार को जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने PWD (लोक निर्माण विभाग) के चीफ इंजीनियर एलएल सूर्यवंशी की जमकर क्लास ली है। लोक निर्माण विभाग के दो कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत करने की तारीख से बढ़े हुए वेतनमान का भुगतान न करने प
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जबकि आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है मिस्टर। आप लोग अपने दफ्तरों में बैठकर आंखें दिखाते हैं और यहां आकर भीख मांगते हैं। अब भीख मत मांगिए। हाईकोर्ट ने अब लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव रहे सुखवीर सिंह व वर्तमान प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को 20 फरवरी को तलब किया है।
ऐसे समझिए पूरा मामला
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि, शाहिद खान, जो कि विभाग में पंप ऑपरेटर के पद पर भर्ती हुए थे। स्थायी वर्गीकरण की मांग करते हुए शाहिद ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी। 6 जनवरी 2023 को याचिका स्वीकार हुई, जिसमें ये कहा गया कि स्थायी वर्गीकृत करने की तिथि (1 अगस्त 1989) से न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जाए। विभाग ने कई कर्मचारियों का स्थायी वर्गीकरण का आदेश 2005 में जारी कर वेतनमान का लाभ दिया है।
शाहिद के केस में भी कोर्ट के 01 अगस्त 1989 से वेतनमान देने के आदेश को दरकिनार करते हुए विभाग ने 2005 के वर्गीकरण आदेश को आधार मानकर वेतनमान का लाभ दिया है, जबकि याचिका कर्ता का कहना है कि कोर्ट के आदेश के तहत उसे 1 अगस्त 1989 से बढ़ा हुआ वेतनमान दिया जाए। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को फटकार लगाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
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