मध्यप्रदेश

एमपी हाई कोर्ट ने दिए आदेश, एग्जाम कंट्रोलर को भी किया तलब | MP High Court gave orders, also summoned the exam controller

ग्वालियर27 मिनट पहले

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 1 और 6 दिसंबर को आयोजित हो चुकी परीक्षा को कापियों को सील करने के आदेश भी दिए है, इस मामले में हाई कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्जाम कंट्रोलर को नोटिस देकर तलब किया है।

हाईकोर्ट आदेश की कॉपी

19 दिसंबर को मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जारी किए आदेश

दरअसल 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर की परीक्षा 2022 का टाइम टेबल जारी किया था और इस परीक्षा में ऐसे स्टूडेंट्स को बैठने की अनुमति दी थी जिनके कॉलेज की ना तो सम्बद्धता थी और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन था।

ग्वालियर हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई

याचिकाकर्ता एडवोकेट उमेश बोहरे ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के आदेश और पूर्व में हुए नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की तरफ कोर्ट का ध्यान दिलाया, हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी के 19 सितम्बर 2022 के आदेश और अधिसूचना पर रोक लगाते हुए बीएससी सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी और 1 एवं 6 दिसंबर को आयोजित की गई परीक्षा की कापियों को सील करने के आदेश दिए।

एग्जाम कंट्रोलर को तलब किया

हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने याचिका की सुनवाई के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने एक्जाम कंट्रोलर को 4 जनवरी को पूरे दस्तावेजों के साथ ग्वालियर हाई कोर्ट पP में पेश होने का आदेश दिया है।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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