मध्यप्रदेश

Suspicious death of youth in custody | युवक की हिरासत में हुई संदिग्ध मौत: हाईकोर्ट ने DGP, एसपी सहित अन्य को जारी किया नोटिस, एंट्री रजिस्टर सुरक्षित रखने की निर्देश – Jabalpur News


जबलपुर के आधारताल में रहने वाले मोनू विश्वकर्मा को 19 जून 2023 को अधारताल थाना पुलिस ने एक अपराधिक मामले में घर से उठाया और फिर उससे पूछताछ करने के बाद 20 जून को स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचते ही

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हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगत की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए हिरासत में मौत के मामले में केंद्रीय जेल जबलपुर के 20 से 22 जून 2023 तक की अवधि के एंट्री रजिस्टर व मेडिकल रजिस्टर को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट पूरी कार्रवाई तीन दिन के भीतर करने के भी निर्देश दिए। इस मामले में डीजीपी सहित जबलपुर एसपी, जेल अधीक्षक जबलपुर, मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन, सिविल लाइन आ धारताल के थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी।

अधारताल निवासी बालकृष्ण विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता अचन पांडे ने बताया की याचिकाकर्ता के पुत्र मोनू विश्वकर्मा की जेल में बंद रहने के दौरान मृत्यु हुई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पुत्र के शरीर पर चोट के निशान थे। आधारताल पुलिस ने उसे 19 जून 2023 की रात को घर से उठाया और फिर स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया तब वह स्वस्थ था। मोनू की रिहाई का आदेश अदालत से जारी करने के बावजूद पुलिस ने एक और वारंट शेष होने के आधार पर उसे नहीं छोड़ा। इसके बाद जेल से फोन आया कि मोनू की हालत खराब है। पहुंचने पर पाया गया कि उसकी मौत हो गई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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