मध्यप्रदेश
If the bill is paid late then 16% compound interest will be charged | बिजली चोरी: बिल देरी से भरा तो 16% चक्रवृद्धि ब्याज – Bhopal News

बिजली चोरी के मामलों में बिलों की वसूली को लेकर बिजली कंपनी ने बड़ा निर्णय लिया है। बिल देरी से भरने पर 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 126 के बनाए गए प्रकरणों में जारी कि
.
इन बिलों का भुगतान पीओएस मशीन, वेब पोर्टल, यूपीआई तथा उपाय एप से लिया जाना भी मंजूर कर लिया गया है। मध्य क्षेत्र कंपनी के दायरे में आने वाले 16 जिलों में बिजली चोरी के मामले में चंबल के भिंड-मुरैना के बाद भोपाल शहर का नंबर आता है।
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