मध्यप्रदेश

30% discount will be available in Lok Adalat. Electricity consumers will benefit. National Lok Adalat will be organized tomorrow. | कल आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत: लोक अदालत में मिलेगी 30 फीसदी की छूट, बिजली उपभोक्ताओं को होगा फायदा – Betul News


जिला न्यायालय बैतूल में कल, 14 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं और मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावेदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिजली के मामलों में 30 फीसदी छूट के साथ ही 100 प्रतिशत ब्याज राशि की छूट मिल सकेगी।

.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणेश कुमार प्राण की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में यह अदालत सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगी।

बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत नेशनल लोक अदालत के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। विद्युत विभाग द्वारा प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए उपभोक्ताओं को विभिन्न छूट प्रदान की जा रही है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 और 135 के तहत लंबित मामलों में निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू, कृषि और छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी। इसके तहत कंपनी द्वारा निर्धारित सिविल देयताओं पर 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साथ ही ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पूर्व में लाभ प्राप्त उपभोक्ता छूट के पात्र नहीं वहीं, बिजली चोरी या अनाधिकृत उपयोग के मामलों में पहली बार गलती करने वाले उपभोक्ताओं को ही छूट का लाभ मिलेगा। पहले से लोक अदालत या अन्य अदालतों में छूट प्राप्त उपभोक्ता इस बार छूट के पात्र नहीं होंगे। छूट केवल 50 हजार रुपए तक के मामलों पर ही दी जाएगी। उपभोक्ताओं को देय बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। अगर उपभोक्ता का अन्य संयोजनों पर कोई बकाया है, तो उसका भुगतान भी अनिवार्य रूप से करना होगा।

मोटर दुर्घटना मामलों में होगी सुलह प्री-सिटिंग बैठक के दौरान न्यायाधीश प्रणेश कुमार प्राण ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों और बीमा कंपनियों के बीच समझौता कराकर मामलों को तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत मोटर दुर्घटना से जुड़े दावे भी निपटाए जाएंगे ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!