पहरा पुरवा तथा अकौना ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत: आज होगी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना

खजुराहो। विगत वर्ष सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत जनपद पंचायत राजनगर की ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हुए थे। तत्समय ग्राम पंचायत पहरा पुरवा में गोविंद कुशवाहा तथा ग्राम पंचायत अकौना में श्रीमती मालती प्रजापति को सरपंच घोषित किया गया था,जिसके खिलाफ पराजित निकटतम प्रत्याशियों ने एस.डी.एम.राजनगर के न्यायालय में पुन:मतगणना याचिका दायर की थी,जिस पर वर्तमान एस.डी.एम.राकेश सिंह परमार ने 25 मार्च 2023 को पुन: मतगणना के आदेश दिए हैं। एस.डी.एम. के आदेश के विरुद्ध दोनों सरपंचों ने उच्च न्यायालय की शरण ली, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पारित आदेश 23-03-2023 में ग्राम पंचायत अकौना केस में लगाई गई याचिका खारिज कर दी, जबकि पहरा पुरवा केस में भी तुरन्त अंतरिम राहत देने तथा हस्तक्षेप करने की याचिका खारिज कर दी है। निर्वाचन अधिकारी के रूप में राजनगर तहसीलदार सतीश कुमार वर्मा ने कार्यालय जनपद पंचायत राजनगर परिसर में पुन:मतगणना की तैयारी कर ली है साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। मतगणना स्थल पर केवल प्रत्याशी ही मौजूद रह पाएंगे। उल्लेखनीय है कि पहरापुरवा में मात्र एक वोट से गोविंद कुशवाहा ने हल्के भैया पाल को हराया था। इसी तरह अकौना में दोनों प्रत्याशियों मालती प्रजापति एवं उमाबाई अहिरवार को बराबर-बराबर मत मिले थे जिसके बाद विजय प्रत्याशी का फैसला पर्ची से हुआ था जिसमें मालती प्रजापति को सरपंच घोषित किया गया था।
गौरतलब हो कि पहरा पुरवा के वर्तमान सरपंच गोविंद कुशवाहा और हल्के भैया पाल के बीच एक मत का अंतर होने से पराजित हल्के पाल ने एसडीएम के यहां पुन: गणना किए जाने की याचिका लगाई थी। दोनों ही प्रत्याशी पिछड़ी जाति के हैं। इसी प्रकार अकौना ग्राम पंचायत में भी 246, 246 मत दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त हुए थे। चार मत गायब रहे। हारे प्रत्याशी ने पुन: गणना की मांग की थी। एसडीएम राजनगर के द्वारा पराजित प्रत्याशियों की आवेदन को स्वीकार करते हुए 25 मार्च को पुन: गणना के आदेश जारी किए हंै। तहसीलदार सतीश कुमार वर्मा के निर्वाचन अधिकारी के रूप में पुन: गणना कराई जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।