मध्यप्रदेश

Remove the seal of the basement office in three hours | बेसमेंट के ऑफिस की सील तीन घंटे में हटाएं: जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका में हाई कोर्ट का आदेश, अगली सुनवाई 24 सितम्बर को – Indore News


जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में बेसमेंट स्थित एक ऑफिस को सील करने के मामले में हाई कोर्ट ने तीन घंटे में सील हटाने का आदेश जारी किया है।

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दअरसल बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए हो इसे लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। इसी कड़ी में दो दिन पहले प्रशासन और नगर निगम की टीम ने एमजी रोड स्थित अहिंसा टावर के बेसमेंट स्थित ऑफिस को सील किया था। इस कार्रवाई के विरोध में ऑफिस संचालक ने शुक्रवार रात 9 बजे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। शनिवार को कोर्ट ने अवकाश के बावजूद याचिका मंजूर कर सुबह सुनवाई की। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराया ​​। कोर्ट ने ​तीन घंटे में सील खोलने का आदेश देने के साथ अगली सुनवाई 24 सितम्बर तय की।

फरियादी के एडवोकेट रितेश इनानी ने बताया कि आदेश आने के बाद नगर निगम, प्रशासन सहित संबंधितों को मेल किए गए। नगर निगम में जाकर कोर्ट के आदेश की कॉपी देने का प्रयास किया लेकिन नहीं ली गई। देर शाम तक सील नहीं खोली गई थी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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