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आंबेडकर की तस्वीर वाली प्लेट पर खाना परोसने को लेकर होटल के खिलाफ SC/ST एक्‍ट लागू

नई दिल्ली. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने मंगलवार को कहा कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने उस होटल के खिलाफ एससी-एसटी अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जिसने कागज की ऐसी प्लेट पर भोजन परोसा था, जिन पर बी आर आंबेडकर की तस्वीर थी. एनसीएससी को पिछले साल 8 जुलाई को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोनासीमा जिले के एक होटल में आंबेडकर की तस्वीर वाली कागज की प्लेट पर खाना परोसा गया था. जब अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया गया, तो होटल मालिक ने 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी.

पुलिस ने अनुसूचित जाति के 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत जांच की और होटल मालिक और पेपर प्लेट विक्रेता के खिलाफ आरोप सही पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि एक सुनवाई के दौरान पुलिस ने आयोग को सूचित किया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार मामले में एससी-एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए को जोड़ा गया है. सांपला ने कहा कि सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति के 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी रद्द कर दी गई.

Tags: Andhra Pradesh, B. R. ambedkar


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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