18 नहीं अब इस उम्र के बाद होगी लड़कियों की शादी, इस राज्य में पारित हुआ विधेयक

हिमाचल में बदलेगी शादी की न्यूनतम आयु।
भारत में आम तौर पर लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। बीते लंबे समय से भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब इस ओर हिमाचल प्रदेश ने बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। इसको लेकर विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 पारित किया गया।
सर्वसम्मति से पास हुआ विधेयक
मॉनसून सत्र में मंगलवार को स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) प्रस्तुत किया। इसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें तीन साल की बढ़ोतरी कर रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने सात महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। आज सदन में संशोधन विधेयक पारित हो गया।