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बदल गए FIR को लेकर ये पुराने नियम, BNS लागू होते ही अब 24 घंटे के अंदर करना होगा ये काम

नई दिल्ली. देश में एक जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून लागू है. देश के अलग-अलग राज्यों में नए कानून के मुताबिक अब तक लाखों एफआईआर दर्ज हुए हैं. भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू होने के बाद कई तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं. ऐसे ही एक बदलाव अब देश के थानों में शुरू हो गई है. शिकायकर्ता की शिकायत पर जल्द एक्शन के साथ-साथ कई तरह की सुविधाएं भी घर बैठे मिलने लगी हैं. खासकर अब एफआईआर हासिल करना थानों से पहले की तुलना में और आसान हो गया है.

पहले आम आदमी को FIR हासिल करने के लिए थानों का जो चक्कर लगाना पड़ता था और उसके एवज में पुलिस वाले जो पैसे वसूलते थे, उससे अब मुक्ति मिलने वाली है. अब आपको घर बैठे ही एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी. एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति को उसकी कॉपी भेजना अनिवार्य कर दिया गया है. पहले एफआईआर की कॉपी पाने के लिए थानों का जो चक्कर लगाना पड़ता था.

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FIR के लिए अब नहीं देने पड़ेंगे पैसे
अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में भी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब आपको दिल्ली पुलिस स्पीड पोस्ट के जरिए घर पर ही एफआईआर की कॉपी भेजेगी. दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त ( (सीपी) संजय अरोड़ा की तरफ से सभी जिले के डीसीपी को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

दिल्ली पुलिस ने शुरू की यह व्यवस्था
सीपी ने थाने से भेजी गई हर एफआईआर का ब्योरा थाने में भी दर्ज करने को कहा है. सीपी के निर्देश में कहा गया है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत प्रत्येक शिकायतकर्ता और पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि लोगों को समय से एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही है.

सीपी ने कहा है कि अब प्रत्येक थाने में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें एफआईआर भेजने की जानकारी रहेगी. अगर इसमें खामी पाई जाती है तो संबंधित थाने के एसएचओ पर कार्रवाई की जाएगी. अब थाने में दर्ज हर एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को 24 घंटे के अंदर स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा.

Tags: Delhi news, Delhi police


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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