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सीएम राइज़ विद्यालयों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समस्त सरकारी स्कूल होंगे बंद!

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा सीएम राइज स्कूल के आसपास 5 किलोमीटर तक संचालित अन्य सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों को सीएम राइज स्कूल में एडमिशन करवाने के निर्देश दिए हैं और ऐसे सभी स्कूलों की जानकारी मांगी है। ताकि इस कैटेगरी में एक लिस्ट तैयार हो सके।

सीएम राइज स्कूलों में एडमिशन के लिए निर्देश जारी

डी.एस. कुशवाह, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य शासकीय सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम जारी पत्र क्र./ सीएम राइज / अकादमिक 105/2024-25/1074 , में लिखा है कि, सीएम राइज विद्यालयों के भवन पूर्ण होने पर सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही हेतु मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र कमांक / सीएम राइज /2024/858-859 दिनांक 07.03.2024 अनुसार कंडिका-5 में उल्लेखित किया गया था कि भवन पूर्णता वाले विद्यालयों में प्रवेश संबंधी विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएगें।

मध्य प्रदेश – 17 सीएम राइज़ विद्यालयों में भवन पूर्ण
मध्य प्रदेश के 17 सीएम राइज़ विद्यालयों में भवन पूर्ण होकर विभाग को शीघ्र हस्तांतरित होने वाले है। इन विद्यालयों में निकटस्थ स्थित शासकीय विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाना है। आगे भी जिन विद्यालयों के भवन पूर्ण होते जाएगें उनमें भी इसी प्रकार निकटस्थ स्थित शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस संबंध में राज्य से नीति निर्धारित की जा रहीं है।

सीएम राइज़ स्कूलों के प्राचार्य डाटा कलेक्शन करेंगे
बिन्दु कमांक-2 के अनुक्रम में इस संबंध में विद्यालयों के प्राचार्यों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ दिनांक 03.08.2024 को ऑनलाइन व्ही.सी. के माध्यम से पृथक-पृथक चर्चा भी की जा चुकी है। सभी सीएम राइज़ विद्यालयों से पाँच किलोमीटर के दायरे में आने वाले समस्त शासकीय विद्यालयों की जानकारी राज्य कार्यालय के ई-मेल-cmrise@vimarsh.mp.gov.in पर भेजना सुनिश्चित करें। फार्मेट में अंकित विद्यालयों के अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी स्पष्ट अंकित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भवन पूर्णता करने वाले सीएम राइज विद्यालयों में आगामी निर्देशों तक किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश न किया जाए। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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