मध्यप्रदेश

Food adulteration monitoring committee meeting held, instructions given to file FIR if adulteration is detected | मिलावटखोरों पर सख्ती: खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति की हुई बैठक, मिलावट पकड़ने पर FIR के दिए निर्देश – Bhind News


भिण्ड कलेक्ट्रेट के सभागार में शुक्रवार को खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्यों की बैठक हुई। यह बैठक मे उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा गठित दो सदस्यीय खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्य सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी एवं रिटाय

.

बैठक में खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। अवमानक एवं असुरक्षित पाए गए नमूनोंध् खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं, निर्माताओं की सूची तैयार कर उन पर बार-बार नमूना कार्रवाई कर उनके कारोबार पर निगरानी रखने निर्देश दिए। बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के कारोबार संचालित पाए जाने पर प्रतिष्ठान को सील बंद करने के निर्देश दिए।

न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि जमा नहीं करने खाद्य कारोबारियों से जुर्माना बसूल किया जाए। जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रतिष्ठान सील किया जाए। दूध एवं दूध से बने उत्पादों के परिवहन पर निगरानी रखने संघन अभियान चलाया जाए। अद्यतन मिलावटखोरों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने हेतु निर्देशित किया।

भिण्ड जिले के नागरिक किसी भी प्रकार की खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित शिकायत करना है तो खाद्य सुरक्षा विभाग के मोबाईल नंबर 8839544152 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!