मध्यप्रदेश

Second accused in blind murder case arrested | अंधे कत्ल का दूसरा दोषी गिरफ्तार: मुख्य आरोपी से पुलिस को नाम नहीं बताने की हुई थी डील – Harda News


बीती एक अगस्त को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम डगावानीमा के पास आष्टा के रहने वाले सतीश कुशवाहा के अंधे कत्ल के दूसरे आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।सिटी कोतवाली थाना टीआई प्रह्लाद मर्सकोले ने बताया कि आष्टा के घनश्यामपुरा में रहने वाले सती

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जिसमें आरोपी ने मृतक को नर्मदा स्नान के बहाने लाकर शराब पिलाई ओर ज्यादा नशा होने पर अंधेरे का फायदा उठाकर हत्या कर मौके से फरार हो गई थी।पुलिस ने अज्ञात शव मिलने के बाद उसके हाथ पर लिखे सतीश ओर ॐ के आधार पर प्रदेश भर के विभिन्न थानों में सतीश नाम के गुम इंसान के आधार पर मृतक की पहचान की गई।

जिसके बाद पुलिस ने संदेही लोगों से पूछताछ की गई। जिसमें मृतक के घर के पास में ही रहने वाले कृपाल मेवाड़ा से कड़ी पूछताछ में उसने पूजा और उसके मिलने के रास्ते में अड़चन बन रहे। सतीश की हत्या करना कबूल की गई।

पुलिस ने आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, हत्या के बाद शव की हालत देखने के बाद पुलिस को लग रहा था कि हत्या एक से अधिक लोगो ने की है। जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी से पूछताछ की गई।तो उसने एक अन्य साथी के होने की बात बताई गई। लेकिन उसका नाम नही बताया गया।

दोनों आरोपियों के बीच नाम नही बताने की हुई थी डील

टीआई मर्सकोले ने बताया कि मुख्य आरोपी कृपाल मेवाड़ा ओर उसका ट्रैक्टर चलाने वाला दूसरा आरोपी पप्पू पिता रामसिंह मालवीय उम्र 34 साल निवासी इंदिरा कालोनी और मृतक सतीश कुशवाहा घटना के दिन बाइक से नर्मदा स्नान करने के लिए हरदा के लिए आए।

जहां मृतक सतीश ओर उसके सहयोगी पप्पू मालवीय ने शराब पी ओर जब ज्यादा नशा हो गया तो दोनों ने मिलकर उसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने हत्या के बाद इस बात को लेकर डील की थी कि चाहे जो भी हो वह अपने साथी पप्पू मालवीय का नाम नही बताएगा।

बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी कृपाल ने अपने सहयोगी पप्पू के दम पर ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया।जो बेफिक्र होकर आष्टा में घूम रहा था।जिसे पुलिस ने धर दबोचा।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता का प्रकरण दर्ज किया है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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