जानिये! MP में ऑनलाइन नामान्तरण आवेदन कैसे किया जाता है

जमीन की रजिस्ट्री एक प्रक्रिया है और नामांतरण दूसरा बहुत जरूरी प्रक्रिया होता है. म्युटेशन या नामांतरण, राजस्व रिकॉर्ड में एक व्यक्ति से किसी संपत्ति का ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति के नाम पे करने की प्रक्रिया को कहा जाता है. प्रॉपर्टी का म्यूटेशन के बाद ही क़ानूनी तौर पर एक व्यक्ति अपनी जमीन का मालिक बन पाता है.
मध्य प्रदेश में जमीन का म्युटेशन या नामांतरण ऑनलाइन ऐसे करते है | rcms application Online in Madhya pradesh:
Step 1.
इसके लिए रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS), राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाइट http://rcms.mp.gov.in/ खोलें. इस पोर्टल पे दिख रहे ”आवेदन करें’ के ऑप्शन के अन्दर अविवादित नामांतरण/बटवारा पर क्लिक करें’

Step 2.
एप्लीकेशन फॉर्म में ‘अधिकारों/हितों के अर्जन का प्रकार’ में नामांतरण का आधार सेलेक्ट कर लें. जैसे क्रय/विक्रय, उत्तराधिकारी, दान, वसीयत. सम्बंधित जिला, तहसील, RI सर्किल, पटवारी हल्का, गांव और खसरा का चयन करें.

Step 3.
खसरा का चयन कर ‘खसरा जोड़े’ पे क्लिक करे और निचे अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति तथा भूमि तथा अधिकार/हितों का विवरण एक एक कर भरें और फिर जोड़े पे क्लिक कर लें.

Step 4.
इसके बाद रजिस्टरी डीड या संवंधित दस्तावेजों को pdf फाइल में अपलोड करें. इसके लिए पहले दस्तावेज के सारे पेज की स्कैनिंग करवाके या cam scanner की मदद से pdf फाइल बना ले.मांगी गई जानकारी जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर आदि का विवरण देने के बाद फाइनल सबमिट करें. इसके साथ ही आपके आवेदन का एप्लीकेशन आई.डी मिलेगा आपको जिसे नोट या सेव कर लें.
आवेदन ऑनलाइन जमा करें और पावती रशीद लें. पावती रशीद में आवेदन संख्या होता है जिसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते है।
आवेदन करने के बाद मूल दस्तावेजों की कॉपी 7 दिन के अंदर संबंधित तहसीलदार न्यायालय में जमा करवाये।
मध्य प्रदेश ऑनलाइन नामांतरण के फायदे | Benefits of Online namantaran mp :
– आप घर पर ही जमीन का म्युटेशन के लिए अप्लाई कर सकते है। आपको तहसील कार्यालय मे बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
– इसके लिए आपको अपने जिला, तहसील, रा.नि.मं., हल्का, गांव और खसरा दर्ज करना होगा और आप आवेदन दे सकेंगे।
– इसके बजह से सरकारी ऑफिस मे बिचौलियों के जरिए होने वाला भ्रष्टाचार कम होगा।
जरूरी नोट :
ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए पहले पंजीकरण करें। रजिस्टर्ड यूजर निचे दिए गए सेवाओं की डिजिटली साइंड कॉपी, सेवा शुल्क देने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं:
– नामान्तरण / बंटवारा आवेदन एवं डिमांड नोट – किश्तबंद खतौनी ( B-1 ), – खसरा की प्रतिलिपि,- नक्शा प्रतिलिपि,
यह सभी सेवाएं नजदीक के तहसील कार्यालय में स्थित आई.टी केंद्र में भी उपलब्ध हैं। निशुल्क सेवा के अंतर्गत ऑनलाइन खसरा देख एवं आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
अगर आप प्लाट या जमीन लेने जा रहें है और उसका डिटेल्स आपको जानना है तो आप घर बैठे ही संबंधित जमीन का ‘भू अभिलेख’ ऑनलाइन माध्यम से देख सकतें हैं। इसमें जमीन के मालिक का नाम, एरिया, खाता संख्या, चौहदी, मौजा, जमाबंदी न. सहित अन्य जानकारी अंकित होती है।
लैंड डिटेल्स ऑनलाइन कैसे चेक करतें है जाने यहाँ से – मध्य प्रदेश में जमीन का भुलेख/खतौनी ऑनलाइन निकाले मिनटो में
नामांतरण से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1. नामांतरण क्या है?
क्षेत्र पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत भू अभिलेखों में दर्ज नाम के स्थान पर विधिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नामों का लिखा जाना नामांतरण कहलाता है।
2. नामांतरण के लिये क्या क्या आधार हैं?
निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर नामांतरण कराया जा सकता है :
उत्तराधिकारीक्रय / विक्रयकौटुम्भिक व्यवस्थानीलामीफोतीबंधक पत्रभू-अर्जनभू -आवंटनडिक्रीदत्तकहक़ त्यागदानवसीयत
3. नामांतरण के लिये आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
नामांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नामांतरण के आधार पर निर्भर करता है निम्नलिखित दस्तावेज़ों के आधार पर नामांतरण कराया जा सकता है:
खसरा की प्रतिलिपिविक्रय पत्रदान पत्रमत्यृ प्रमाण पत्रबंधक पत्रB1 की प्रतिलिपिभू – अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाडिक्री की प्रतिलिपिवसीयत की प्रतिलिपिअन्य
4. नामांतरण के लिए क्या कोई शुल्क देना होता है?
नामांतरण के लिए कोई शुल्क नहीं है, यह निशुल्क है।
5. नामांतरण परिवर्तन के लिए समय सीमा क्या है?
अविवादित नामांतरण के लिए 45 दिन की समय सीमा है।
6. आप नामांतरण के लिए कैसे अनुरोध कर सकते हैं?
आवेदक आईटी केंद्र में जाकर नामांतरण हेतु लिखित आवेदन दे सकतें है जिसके पश्चात आई.टी सेंटर ऑपरेटर आवेदन प्राप्ति रसीद प्रदान करेगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात भी आवेदक स्वयं नामांतरण हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए सम्बंधित जिला, तहसील, रा.नि.मं., पटवारी हल्का, गांव और खसरा का चयन करने के पश्चात, आवेदक नामांतरण हेतु आवेदन दे सकता है. इस सेवा हेतु एक यूनिक रिक्वेस्ट आई डी प्रदान किया जाएगा जिससे आप अपनी नामांतरण की स्थिति ट्रैक कर सकते है.