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19 साल के लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर बोला- आई लव यू, अब कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा – 19 year old man hold minor girl hand say i love you POCSO court convict give 2 year jail term weird decision

मुंबई. कभी कभी प्‍यार का इजहार करना बिन बुलाए मेहमान की तरह मुसीबत लेकर आ जाता है. यदि किसी नाबालिग से प्‍यार जताया तो उसके बेहद ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. मुंबई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. एक शख्‍स ने नाबालिग लड़की से प्‍यार का इजहार किया था. मामला कोर्ट तक पहुंच गया. मुकदमे की सुनवाई के बाद स्‍पेशल कोर्ट ने शख्‍स के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे 2 साल कैद की सजा सुनाई है.

जानकारी के अनुसार, 19 साल के लड़के ने एक नाबालिग का हाथ पकड़ कर I Love You बोला था. अब मुंबई की एक विशेष POCSO अदालत ने माइनर लड़की से ऐसा कहने के लिए उसे दो साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. POCSO कोर्ट के जज अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्षीय पीड़िता के मान सम्‍मान को ठेस पहुंचाया है. कोर्ट ने 30 जुलाई को दिए अपने आदेश में आरोपी को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई. हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को बेहद ही सख्‍त POCSO कानून के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया.

लड़की उसके लिए घर और धर्म छोड़ने के लिए भी तैयार थी, प्रेमी उसे झाड़ियों में ले गया और…

5 साल पुराना है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की की मां ने सितंबर 2019 में साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कुछ सामान खरीदने के लिए पास की दुकान पर गई थी, लेकिन रोते हुए घर लौट आई थी. शिकायत के अनुसार, पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक आदमी ने उसका पीछा किया, उसका हाथ पकड़ा और ‘आई लव यू’ कहा.

प्रेम प्रसंग चलने का दावा
युवक ने अपने ऊपर लगे आरोपों में खुद को निर्दोष बताया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता और उसकी मां सहित 4 गवाहों से पूछताछ की थी. आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और अपना बचाव करते हुए दावा किया कि उसका पीड़िता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने खुद घटना वाले दिन उसे मिलने के लिए बुलाया था. हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर पीड़िता का आरोपी के साथ अफेयर होता तो वह डर के मारे अपनी मां को घटना के बारे में नहीं बताती.

Tags: Mumbai News, National News, Posco act


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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