नगीना के सांसद फिर दिखाएंगे कमाल! यूपी की सभी सीटों चुनाव लड़ने का ऐलान

भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर सत्ता को चुनौती देते दिख रहे हैं. उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं. चंद्र शेखर आजाद ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. निश्चित ही उनके चुनाव लड़ने के ऐलान से सियासी गलियारे में हलचल मचना लाजमी है. हालांकि, अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है.
नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के सरायईनायत में एक जनसभा में कहा कि नगीना की जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन्हीं के बल पर हम 10 की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव मजबूती से लड़ेंगे. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक तरह का गुंडाराज चल रहा है जिसमें कहीं ठेलों पर नाम लिखवाया जाता है तो कहीं अधिकार मांगने पर लोगों को लाठियों से पीटा जाता है. यहां नौजवान रोजगार की आस में त्रस्त हैं और कोई सुनने वाला नहीं है.
भीम आर्मी के प्रमुख ने कहा कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई. परीक्षा दोबारा कराने की मांग किसी ने नहीं उठाई थी और मैंने ही बार बार यह मांग उठाई और अब लगता है कि राज्य सरकार जाग गई है.
चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी -बीएसपी का नाम लिए बगैर कहा कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके विधानसभा में सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है जबकि आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता संघर्ष से लोकसभा में पहुंचा है.
फूलपुर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रवीण पटेल के फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होंगे. चुनावों की घोषणा से पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है.
निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए निजी विधेयक
चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया. इस विधेयक में अनुसूचित जातियों-एससी, अनुसूचित जनजातियों -एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों -ओबीसी के लिए प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशन संस्थान और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई है जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता है. इस विधेयक को औपचारिक रूप से निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2024 नाम दिया गया है.
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FIRST PUBLISHED : July 27, 2024, 19:21 IST
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