मध्यप्रदेश

Accused sentenced for raping a minor student | नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को सजा: कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद, 2 हजार रुपए का लगाया जुर्माना – Chhatarpur (MP) News


छतरपुर। लवकुशनगर थाना अंतर्गत 5 साल पहले कक्षा 7 की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। छात्रा खेत से अपने भाई के साथ जब घर जा रही थी तभी उसके साथ यह घटना घटी थी। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक किशोरी ल

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शाम करीब 7 बजे के बीच अपने भाई को लेकर वह घर आ रही थी। तभी गांव के चौराहे पर उसे गांव के लंगू यादव, सुनील कुशवाहा, जीतू कुशवाहा और संतु कुशवाहा मिले। चारों उसे जबरदस्ती पकड़कर जगदीश कुशवाहा के घर ले गए। जहां उसे और लंगू यादव को एक कमरे में बंद कर दिया। लंगू उर्फ जसवंत यादव ने उसके साथ ज्यादती की थी। 3 घंटे तक हवस का शिकार बनाने के बाद मौका मिलते ही छात्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया।

शोर सुनकर उसके मौसी का लड़का और आसपास के लोग वहां आ गए। संतु ने ताला खोलकर बाहर निकाला और लंगू को वहां से भगा दिया। घटना की रिपोर्ट लवकुश नगर थाने में की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सारिका गिरि शर्मा ने लंगू उर्फ जसवंत यादव को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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