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हज जाने वालों के लिए बड़ी खबर, इस बार फ्री में होगा आवेदन, मिलेगी बड़ी छूट, पढ़ें नई पॉलिसी – News18 हिंदी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने हज (Hajj 2023) यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. हज पॉलिसी 2023 के मुताबिक इस बार हज के लिए आवेजन फ्री होगा. यानी सभी हज यात्री मुफ्त में आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि पहले आवेदन के लिए 400 रुपये प्रति हाजी लिए जाते थे. इतना ही नहीं इस बार करीब 50 हजार प्रति हाजी छूट भी दी जाएगी. हाजियों को बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामान के लिए अब पैसा नहीं देना होगा. वे अपने स्तर पर सामान खरीदकर ले जा सकेंगे.

नई हज पॉलिसी के मुताबिक बुज़ुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी. इतना ही नहीं 45 साल से ज्यादा की कोई भी महिला अब अकेले हज के लिए आवेदन कर सकेंगी. सरकार ने बगैर महरम वाली चार औरतों के साथ जाने का नियम खत्म कर दिया है. इस बार 1 लाख 75 हजार में से 80 फीसद हाजी हज कमेटी से की ओर से जाएंगे.  जबकि 20 फीसद हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए हज के लिए रवाना होंगे.

केंद्र सरकार ने खत्म किया वीआईपी कोटा

वहीं बुधवार को केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है. ऐसे में अब वीआईपी यात्रियों को भी आम हज यात्रियों की तरह यात्रा करनी होगी. सूत्रों के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति,  प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ-साथ हज कमेटी को वीआईपी कोटा आवंटित था. मालूम हो कि साल 2012 में यह वीआईपी कोटा लागू किया गया था. इसके लिए 500 सीटें तय की गई थीं. इनमें 100 सीटें राष्ट्रपति, 75 उपराष्ट्रपति, 75 प्रधानमंत्री, 50 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित थी. इनमें से राष्ट्रपति के कोटे की 100 सीटों को छोड़कर अन्य सभी 400 वीआईटी सीटों को रद्द कर दिया गया है. ऐसे में ये सीटें भी आम लोगों को आवंटित की जा सकेंगी.

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बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर चिंताओं के कारण लगाई गई पाबंदियों को कम किए जाने के बाद सऊदी अरब में सालाना हज यात्रा के इस साल महामारी पूर्व के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है. मालूम हो कि सालाना हज के मौके पर दुनियाभर के कई देशों से लाखों लोग इस्लाम में पवित्र माने गए शहर मक्का में जुटते हैं. इसे लोगों का सबसे बड़े जमावड़े में से एक माना जाता है.

Tags: Haj yatra, Haj Yatri


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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