Two cases were registered under the new law. Police officers and employees kept conducting workshops throughout the day. They kept telling that the law would be like this. | नए कानून में दर्ज हुए दो मामले: दिनभर वर्कशॉप करते रहे पुलिस अफसर और कर्मचारी, बताते रहे- क्या बदलाव हुआ – Betul News

आज (1 जुलाई) से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं में जिले में अब तक दो अपराध दर्ज किए गए हैं। बैतूल कोतवाली और गंज पुलिस ने मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही आज जिले के सभी 17 थानों में नई कानूनी धाराओं को लेकर ज
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बैतूल के थाना कोतवाली में आज फरियादी नंदलाल धारू उईके (53) निवासी चिखलार की रिपोर्ट पर उसी के भतीजे छोटेलाल के खिलाफ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पहले जहां इस तरह के मामले IPC की धारा 294, 323,506 में दर्ज की जाते थे। आज इसे BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा धारा 296,115 (2) 351(2) bns में दर्ज किया गया है।
बैतूल गंज पुलिस ने कोतवाली से भी पहले फरियादी शंकर पंवार पिता गिरधारी पंवार(58) पटवारी कलोनी गंज बैतूल ने अपने बड़े बेटे के खिलाफ एफआईआर करवाई है। आरोप है कि उसके बड़े लड़के हर्षित पंवार ने आज सुबह मोबाइल चार्जिंग की बात को लेकर छोटे लड़के पुलकित के साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर जान से मारने कि धमकी दी। इसे भी BNS की 296, 115, 351(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए
नवीन अपराध अधिनियम 2023 को लेकर आज जिले के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एसपी निश्छल एन झारिया, एएसपी कमला जोशी के मार्गदर्शन मे सभी पुलिस थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराए।
अब ऐसा होगा कानून
- नए कानूनों के अनुसार आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाने चाहिए।
- बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। इन केसों में मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर आनी चाहिए।
- ऑर्गनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लिखा-पढ़ा जाएगा। सभी तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी।
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